देश की खबरें | दिल्ली आबकारी नीति : अदालत पांच आरोपियों की जमानत अर्जी पर 16 फरवरी को फैसला सुनाएगी

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नयी दिल्ली, नौ फरवरी दिल्ली की एक अदालत दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पांच आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर 16 फरवरी को अपना आदेश सुनाएगी।

विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने इस मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी के मद्देनजर जमानत याचिकाओं पर फैसले को स्थगित कर दिया।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर आदेश लंबित है और इसे पूरा होने में कुछ और समय लगेगा क्योंकि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा नई गिरफ्तारी की गई है।’’

पांचों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

इस बीच, अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए एक विज्ञापन कंपनी के निदेशक को बृहस्पतिवार को ईडी की हिरासत में भेज दिया।

कंपनी के निदेशक ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर आम आदमी पार्टी (आप) का प्रचार अभियान चलाया था।

‘चेरियॉट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड’ के निदेशक राजेश जोशी को विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने आरोपी को 13 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

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