देश की खबरें | दिल्ली: अदालत ने ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के लिए स्टेम कोशिका आधारित विधि से इलाज की अनुमति दी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बीमारी (एएसडी) से पीड़ित दो बच्चों के लिए स्टेम कोशिका आधारित विधि (थेरेपी) से इलाज की खातिर अनुमति दे दी है।
नयी दिल्ली, 31 अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बीमारी (एएसडी) से पीड़ित दो बच्चों के लिए स्टेम कोशिका आधारित विधि (थेरेपी) से इलाज की खातिर अनुमति दे दी है।
यह बीमारी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती है।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड (ईएमआरबी) की सिफारिश के कारण चिकित्सकों द्वारा बच्चों का इलाज बंद कर दिया गया था क्योंकि इसमें कहा गया है कि स्टेम कोशिका ‘थेरेपी’ का उपयोग करना पेशेवर कदाचार के बराबर होगा।
इसके बाद दोनों बच्चों के परिवारों के सदस्यों ने इस साल की शुरुआत में एक याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एएसडी के लिए स्टेम सेल ‘थेरेपी’ के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई कानून नहीं है और एनएमसी की ओर से भी इस सिफारिश पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है।
उच्च न्यायालय में इस मामले पर अगली सुनवाई अब तीन अक्टूबर को होगी। अदालत ने एनएमसी से भी कहा कि वह इस सिफारिश पर अंतिम निर्णय ले।
अदालत ने कहा, ‘‘यह एक अंतरिम आदेश है। हम नहीं चाहते कि अभी इलाज बंद हो।’’ हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह इलाज याचिकाकर्ताओं के जोखिम पर किया जाएगा।
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