देश की खबरें | वकीलों की हड़ताल के कारण राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई नहीं हो सकी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के सिलसिले में राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में दर्ज किये गये मानहानि मामले में बुधवार को यहां सांसद-विधायक अदालत (एमपी/एमएलए कोर्ट) में वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
सुल्तानपुर (उप्र), 13 मार्च गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के सिलसिले में राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में दर्ज किये गये मानहानि मामले में बुधवार को यहां सांसद-विधायक अदालत (एमपी/एमएलए कोर्ट) में वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
शिकायतकर्ता के वकील संतोष पांडे ने बताया कि राहुल गांधी से जुड़े इस मामले की आज सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण अदालत ने अब सुनवाई के लिए 22 मार्च की तारीख तय की है ।
अगस्त 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्रा ने एमपी/एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है।
गांधी 20 फरवरी को विशेष एमपी-एमएलए अदालत में पेश हुए थे और उन्हें जमानत दे दी गई थी। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए दो मार्च की तारीख तय की थी तथा उस दिन उनके वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने यह कहते हुए अदालत से और समय मांगा था कि वह भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं ।
मिश्रा ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर उसी साल चार अगस्त को गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
विजय मिश्रा भाजपा नेता हैं और सुल्तानपुर के कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज के रहने वाले हैं ।
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