देश की खबरें | औरंगाबाद में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर की पुलिस ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर लोगों की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण के लिए शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू किया है।

औरंगाबाद, तीन जुलाई महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर की पुलिस ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर लोगों की अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण के लिए शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू किया है।

एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस आयुक्त द्वारा बृहस्पतिवार को जारी आदेश के अनुसार कर्फ्यू के दौरान केवल चिकित्सा सेवाओं और उद्योगों से जुड़े वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी।

यह भी पढ़े | Kanpur Encounter: कानपुर में बदमाशों के साथ हुई गोलीबारी को लेकर विपक्षी दलों की मांग, कहा- अपराधियों के खिलाफ हो सख्त कार्यवाही.

उन्होंने बताया कि प्रशासन ने नागरिकों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और अपने घरों से दो किलोमीटर के दायरे के भीतर स्थित दुकानों से ही आवश्यक सामान खरीदने की सलाह दी है।

उन्होंने बताया कि यह आदेश शुक्रवार से लागू हो गया और 15 जुलाई तक लागू रहेगा।

यह भी पढ़े | Good News!!! ICMR 15 अगस्त तक कोविड वैक्सीन लॉन्च करेगा.

इस बीच एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि औरंगाबाद जिले में शुक्रवार को कोविड-19 के 200 नए मामले आने के साथ ही क्षेत्र में संक्रमितों की संख्या 6,243 पर पहुंच गई है।

उन्होंने बताया कि अभी शहर में 2,995 लोगों का इलाज चल रहा है जबकि 2,969 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

अधिकारी ने बताया कि जिले में इस संक्रामक रोग से अब तक कम से कम 279 लोगों की मौत हो चुकी है।

वहीं वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाने की कवायद के तहत लातूर जिले के प्रशासन ने कहा कि जिन दुकानों के मालिक या कर्मचारी बुजुर्ग हैं उन्हें लॉकडाउन तक बंद रखा जाएगा।

जिलाधीश जी श्रीकांत द्वारा बृहस्पतिवार को जारी एक आदेश के अनुसार जिले में कोविड-19 से मरने वाले अधिकतर लोग बुजुर्ग मरीज हैं।

आदेश में कहा गया है कि अत: इसे देखते हुए प्रशासन ने उन दुकानों को बंद रखने का का फैसला किया है जिनके मालिक या कर्मचारी बुजुर्ग (60 साल या इससे अधिक आयु के) हैं।

अधिकारी ने बताया कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति दुकान में काम करते हुए पाया गया तो दुकान पर जुर्माना लगाया जाएगा और प्रशासन लॉकडाउन खत्म होने तक उसे बंद कर देगा।

आदेश में कहा गया है कि सभी चिकित्सा कर्मियों को इस नियम से छूट दी गई है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

संबंधित खबरें

SRH vs CSK, IPL 2026 27th Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच रोमांचक मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Scorecard: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुभमन गिल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के उम्मीदों पर फेरा पानी, 5 विकेट से मिली करारी हार; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

SRH vs CSK, IPL 2026 27th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 27वें मुकाबले में जीत की राह पर लौटना चाहेंगी सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपरकिंग्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

RCB vs DC, IPL 2026 26th Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच रोमांचक मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी