देश की खबरें | माकपा ने कुलपतियों की नियुक्ति पर यूजीसी मसौदे को राज्य के अधिकारों पर हमला बताया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने बुधवार को कहा कि राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के चयन के मसले पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का मसौदा विनियम 2025, राज्य सरकार के अधिकारों पर ‘‘सीधा हमला’’ है और इसे वापस लेने की मांग की।
नयी दिल्ली, आठ जनवरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने बुधवार को कहा कि राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के चयन के मसले पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का मसौदा विनियम 2025, राज्य सरकार के अधिकारों पर ‘‘सीधा हमला’’ है और इसे वापस लेने की मांग की।
माकपा पोलित ब्यूरो ने एक बयान में कहा कि नये दिशा-निर्देश में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल को कुलपति की नियुक्त के लिए एक समिति नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। बयान में दावा किया गया है कि "विपक्ष शासित राज्यों" में राज्यपालों द्वारा "मनमाने ढंग से" कुलपतियों की नियुक्ति की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया गया है।
बयान में कहा गया, ‘‘राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के चयन के मसले पर यूजीसी विनियम 2025 के मसौदे में एक प्रावधान, राज्य के अधिकारों पर सीधा हमला है।’’
माकपा ने कहा, ‘‘दिशा-निर्देश राज्यपाल-सह-कुलाधिपति को तीन सदस्यीय चयन समिति नियुक्त करने का अधिकार देते हैं, जिसमें कुलाधिपति द्वारा नामित व्यक्ति ही अध्यक्ष होगा। यह कुछ विपक्षी शासित राज्यों में राज्यपालों द्वारा कुलपतियों की नियुक्ति में मनमाने ढंग से काम किए जाने की पृष्ठभूमि में हो रहा है।’’
उन्होंने दावा किया कि चयन समिति में किसे नियुक्त किया जाएगा, इस बारे में राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा। माकपा ने कहा, ‘‘इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से केंद्र एक झटके में राज्यपाल-सह-कुलाधिपति के जरिए सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में अपनी पसंद के अनुरूप कुलपति नियुक्त कर सकता है।’’
वाम दल ने यह भी कहा कि यह मसौदा विनियम, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है क्योंकि संविधान में शिक्षा एक समवर्ती विषय है।
सोमवार को यूजीसी (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय) विनियम, 2025 जारी किया गया।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)