देश की खबरें | बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में ‘क्लोजर रिपोर्ट’ पर 20 मई को आएगा अदालत का आदेश
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नयी दिल्ली, 23 अप्रैल भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान द्वारा दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत को रद्द करने के अनुरोध संबंधी पुलिस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं, इस पर दिल्ली की एक अदालत का 20 मई को आदेश आने की संभावना है।
अदालत मंगलवार को आदेश पारित करने वाली थी, लेकिन इसने कहा कि मामले में कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।
पिछले साल एक अगस्त को बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान, नाबालिग पहलवान ने अदालत को बताया था कि वह मामले में दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और पुलिस ने जो ‘क्लोजर रिपोर्ट’ पेश की थी, वह उसका विरोध नहीं करती।
दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें नाबालिग पहलवान से जुड़े मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि उसके पिता ने जांच के बीच में यह चौंकाने वाला दावा किया था कि उन्होंने सिंह से बदला लेने के लिए उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए थे।
पुलिस ने सिंह के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के मामले को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन छह महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर दर्ज एक अलग मामले में उन पर यौन उत्पीड़न और पीछा करने का आरोप बरकरार रखा था।
पुलिस ने नाबालिग पहलवान से जुड़ी शिकायत को यह कहते हुए रद्द करने की सिफारिश की थी कि ‘‘कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है।’’
सिंह ने उन पर लगाये गए आरोपों को खारिज कर दिया है।
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