देश की खबरें | सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में अदालत टाइटलर के खिलाफ 29 अगस्त को सुनवाई करेगी

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नयी दिल्ली, 21 अगस्त दिल्ली की एक अदालत 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान राजधानी के पुल बंगश हत्याकांड से संबंधित एक मामले की सुनवाई 29 अगस्त को करेगी। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर इस मामले में आरोपी हैं।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने टाइटलर द्वारा दिए गए एक आवेदन पर दलीलें पेश करने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया। टाइटलर ने कुछ दस्तावेजों की मांग की है।

सुनवाई के दौरान टाइटलर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘सीबीआई के पीपी (लोक अभियोजक) ने उपरोक्त आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा है। सुनवाई की अगली तारीख तक आरोपी के अधिवक्ता को दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करायी जाये। मामले की अगली सुनवाई अब 29 अगस्त को की जायेगी।’’

टाइटलर को एक सत्र अदालत ने चार अगस्त को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर अग्रिम जमानत दे दी थी। अदालत ने उन पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं जिनमें मामले के सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और बिना अनुमति के, देश नहीं छोड़ना शामिल है।

मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जुलाई को मामले में पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद पांच अगस्त को टाइटलर को तलब किया था, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री को पहली बार आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर 1984 को दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी।

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