देश की खबरें | तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत अर्जी पर 30 अगस्त को सुनवाई करेगा न्यायालय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में ‘बेगुनाहों’ को फंसाने के लिए कथित रूप से साक्ष्य गढ़ने के मामले में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत अर्जी पर 30 अगस्त को सुनवाई करेगा।
नयी दिल्ली, 25 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में ‘बेगुनाहों’ को फंसाने के लिए कथित रूप से साक्ष्य गढ़ने के मामले में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत अर्जी पर 30 अगस्त को सुनवाई करेगा।
गुजरात राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति यू. यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि सीतलवाड़ की याचिका पर जवाब तैयार है लेकिन कुछ सुधारों की जरूरत है।
पीठ ने कहा कि याचिका पर जवाब 27 अगस्त तक दाखिल किया जाए। पीठ में न्यायमूर्ति एस. आर. भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया भी शामिल हैं।
पीठ ने कहा, ‘‘उनका (मेहता का) कहना है कि याचिका पर जवाब तैयार है लेकिन और सुधारों की जरूरत है। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया है कि रविवार को या उससे पहले जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। अगर कोई प्रत्युत्तर होगा तो सोमवार (29 अगस्त तक) दाखिल किया जाए।’’
उसने कहा कि 30 अगस्त को पहले मामले के रूप में इसे सुनवाई के लिए लिया जाएगा।
मेहता ने जवाब देने के लिए समय मांगा, जिस पर पीठ ने कहा कि बात यह है कि सीतलवाड़ जेल में हैं। मेहता ने कहा कि वह कानून के अनुसार हिरासत में हैं और उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि आगामी सोमवार को मामले को सुनवाई के लिए लिया जा सकता है।
शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को सीतलवाड़ की जमानत अर्जी पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था। सीतलवाड़ को मामले में जून में गिरफ्तार किया गया था।
गुजरात उच्च न्यायालय ने तीन अगस्त को सीतलवाड़ की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)