देश की खबरें | अदालत ने अभिनेता अल्लू अर्जुन की जमानत शर्तों में ढील दी, विदेश यात्रा की अनुमति दी
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हैदराबाद, 11 जनवरी अभिनेता अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत देते हुए यहां की एक अदालत ने फिल्म ‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मचने के मामले में उनकी जमानत की शर्तों में ढील दी है और उन्हें हर रविवार को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने से छूट दे दी है।
अदालत ने उन्हें इस शर्त के साथ निर्दिष्ट देशों की यात्रा करने की भी अनुमति दी कि उन्हें आवश्यकता पड़ने पर चिक्कड़पल्ली पुलिस थाने के एसएचओ के समक्ष पेश होना होगा।
उन्हें निर्देश दिया गया है कि वह एसएचओ को अपनी यात्रा कार्यक्रम की जानकारी दें तथा आरोप पत्र दाखिल होने तक गंतव्य देश में अपने ठहरने के स्थान का विवरण उपलब्ध कराएं।
अदालत ने 10 जनवरी के अपने आदेश में कहा कि जमानत की शेष शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।
अदालत का यह निर्णय अभिनेता द्वारा जमानत की शर्तों में ढील देने के अनुरोध संबंधी याचिका के बाद आया है।
इससे पहले तीन जनवरी को हैदराबाद की एक अदालत ने फिल्म “पुष्पा-2” के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मचने से एक महिला की मौत होने के मामले में अल्लू अर्जुन को नियमित जमानत दे दी थी।
अदालत ने कहा था कि अभिनेता को दो महीने की अवधि के लिए या आरोप पत्र दाखिल होने तक हर रविवार को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न एक बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।
अभिनेता को मामले का निपटारा होने तक अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश नहीं जाने का निर्देश दिया गया था।
घटना के सिलसिले में अभिनेता को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और तेलंगाना उच्च न्यायालय की ओर से चार सप्ताह की अंतरिम जमानत मिलने के बाद 14 दिसंबर को जेल से रिहा कर दिया गया था। अभिनेता की अंतरिम जमानत 10 जनवरी को खत्म होनी थी।
अल्लू अर्जुन को मामले में आरोपी नंबर 11 के रूप में नामजद किया गया है। उन्होंने अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की थी।
चार दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में 'पुष्पा 2' के प्रीमियर के दौरान अभिनेता की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों के बीच होड़ में भगदड़ जैसी स्थिति के दौरान 35 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई थी और उसका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया था।
घटना के बाद, शहर की पुलिस ने मृत महिला के परिवार से मिली शिकायत के आधार पर चिक्कड़पल्ली थाने में अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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