न्यायालय ने छोटे मोटे अपराध में दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने की याचिका खारिज की

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से सवाल किया कि अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई नहीं की गयी तो फिर लॉकडाउन कैसे लागू होगा।

जमात

नयी दिल्ली, पांच मई उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान लोकसेवकों के आदेशों की अवज्ञा और छोटे मोटे अपराध के आरोप में भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने के लिये दायर याचिका पर मंगलवार को विचार करने से इंकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से सवाल किया कि अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई नहीं की गयी तो फिर लॉकडाउन कैसे लागू होगा।

धारा 188 के तहत दर्ज मामले में आरोप सिद्ध होने पर एक महीने की कैद या 200 रूपए का जुर्माना अथवा दोनों ही सजा का प्रावधान है और अगर अवज्ञा की वजह से किसी की जान, सेहत या सुरक्षा को खतरा होता है तो ऐसे दोषी व्यक्ति को छह महीने तक की कैद और एक हजार रूपए जुर्माने अथवा दोनों की सजा हो सकती है।

यह याचिका गैर सरकारी संगठन ‘सेंटर फॉर अकाउण्डटेबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज’ के अध्यक्ष और उप्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह ने दायर की है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और अधिवक्ता विराग गुप्ता से पीठ ने सवाल किया, ‘‘आप चाहते हैं कि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं होनी चाहिए।’’ इस पर गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के खिलाफ अनेक प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं और ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता जो पक्षपाती हो।

याचिका में लॉक डाउन के दौरान आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को धारा 188 के तहत या छोटे मोटे अपराध के मामले में शिकायत या प्राथिमकी दर्ज करने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। याचिका में दावा किया गया था कि उप्र सरकार के ट्विटर हैंडल के अनुसार राज्य में 48,503 व्यक्तियों के खिलाफ इस धारा के तहत 15,378 मामले दर्ज किये गये हैं। इसी तरह दिल्ली पुलिस ने 23 मार्च से 13 अप्रैल के दौरान 50 थानों में 848 प्राथमिकी दर्ज की हैं।

अनूप

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