देश की खबरें | अदालत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या की सीबीआई जांच के खिलाफ दायर सरकार की याचिका खारिज की
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

कोच्चि, 25 अगस्त युवा कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में एकल पीठ के सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका को केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दिया।

यह घटना पिछले साल कासरगोड में हुयी थी।

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मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने हालांकि राज्य अपराध शाखा की अंतरिम जांच रिपोर्ट स्वीकार कर ली और सीबीआई को आगे की जांच करने का आदेश दिया। अपराध शाखा ने शुरुआत में मामले की जांच की थी।

पुलिस जांच में कोताही देखते हुए उच्च न्यायालय ने पिछले साल सितम्बर में अपराध शाखा का अरोपपत्र खारिज करते हुए मामले की जांच केन्द्रीय एजेंसी को सौंप दी थी।

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एकल पीठ ने मृतक कार्यकर्ताओं के अभिभावकों की याचिका को स्वीकार करते हुए मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

सारथ लाल और कृपेश की 17 फरवरी 2019 को कासरगोड में कथित तौर पर माकपा कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी थी।

एकल पीठ के ओदश के खिलाफ याचिका दायर करते हुए सरकार ने आरोप लगाया था कि पीठ के सभी तथ्य अनुमान तथा अटकलों पर आधारित हैं और इस संबंध में कोई सबूत मौजूद नहीं है। केस डायरी सहित किसी भी रिकॉर्ड या सबूत पर इसमें गौर नहीं किया गया।

सीबीआई ने 23 अक्टूबर 2019 को एक बार फिर मामला दर्ज किया था और आरोप लगाया था कि राज्य पुलिस जांच के लिए जरूरी दस्तावेज और सामग्री उपलब्ध नहीं करा रही है।

सीबीआई ने केरल पुलिस की अपराध शाखा द्वारा कथित असहयोग का उल्लेख यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष अपने जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच स्थिति रिपोर्ट में किया था।

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