सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के मामले में पत्रकार विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, जांच पर रोक से इनकार

पत्रकार विनोद दुआ को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने रविवार को एक विशेष सुनवाई में आदेश दिया कि दुआ के यूट्यूब शो को लेकर हिमाचल प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले में उन्हें छह जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए. केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस भेजे तथा दो सप्ताह में जवाब देने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली, 14 जून: पत्रकार विनोद दुआ (Vinod Dua) को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने रविवार को एक विशेष सुनवाई में आदेश दिया कि दुआ के यूट्यूब शो को लेकर हिमाचल प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले में उन्हें छह जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए.

शीर्ष अदालत ने कहा कि दुआ को जांच में शामिल होना पड़ेगा और हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) पुलिस की ओर से चल रही जांच पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी.

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न्यायमूर्ति यू यू ललित (U U Lalit), न्यायमूर्ति एम एम शांतानागौडर (M M Shantanagoudar) और न्यायमूर्ति विनीत सरण (Vineet Saran) की पीठ ने देशद्रोह के मामले को रद्द करने की मांग वाली दुआ की याचिका पर केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस भेजे तथा दो सप्ताह में जवाब देने को कहा.

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