देश की खबरें | अदालत ने उत्तरपूर्व दिल्ली दंगों से संबंधित हत्या के मामले में छह आरोपियों को जमानत दी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 के उत्तरपूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित हत्या के एक मामले में आरोपी छह व्यक्तियों को मंगलवार को जमानत दे दी।
नयी दिल्ली, 18 जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 के उत्तरपूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित हत्या के एक मामले में आरोपी छह व्यक्तियों को मंगलवार को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद शोएब, राशिद और परवेज की जमानत याचिकाएं स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में भीड़ ने तोड़फोड़ की और मिठाई की एक दुकान में आग लगा दी थी जिससे दिलबर नेगी नाम के 22 वर्षीय एक व्यक्ति की जल कर मौत हो गई थी। नेगी मिठाई की दुकान में काम करता था।
पुलिस के अनुसार दंगा की घटना 24 फरवरी, 2020 को शिव विहार तिराहे के पास हुई थी, जिसमें आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर पथराव किया, तोड़फोड़ की और वहां कई दुकानों में आग लगा दी थी। दो दिन बाद दुकान से नेगी का क्षत-विक्षत शव मिला था।
इस संबंध में गोकुलपुरी थाने में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
जमानत याचिकाओं पर पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए याचिकाओं का विरोध किया था कि जहां दंगे सुबह शुरू हुए और देर रात तक जारी रहे थे, यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी दोपहर में दंगाइयों की भीड़ का हिस्सा थे और रात के दौरान नहीं।
संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी, 2020 को उत्तरपूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुईं थी और कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी एवं लगभग 700 लोग घायल हो गए थे।
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