अदालत ने दविंदर सिंह की न्यायिक हिरासत 16 जून तक के लिए बढ़ायी

सिंह के वकील प्रशांत प्रकाश ने बताया कि उनके मुवक्किल को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया । अदालत ने उनकी हिरासत एक महीने के लिए बढ़ा दी।

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नयी दिल्ली, 18 मई दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी दविंदर सिंह की न्यायिक हिरासत 16 जून तक के लिए बढ़ा दी। सिंह को श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर एक वाहन में हिज्बुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों को ले जाते हुए इस साल के प्रारंभ में गिरफ्तार किया गया था।

सिंह के वकील प्रशांत प्रकाश ने बताया कि उनके मुवक्किल को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया । अदालत ने उनकी हिरासत एक महीने के लिए बढ़ा दी।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने जम्मू कश्मीर की हीरानगर जेल के अधिकारियों को दविंदर को आज (सोमवार को) अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। दविंदर उसी जेल में हैं।

न्यायाधीश ने तीन अन्य आरोपियों-- जावेद इकबाल, सैयद नवीद मुश्ताक और इमरान शाफी मीर के खिलाफ भी पेशी वारंट जारी किया था जिन्हें इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने इन तीनों की हिरासत भी 16 जून तक बढ़ा दी।

पेशी वारंट तब जारी किये गये जब तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने न्यायाधीश को सूचित किया कि आरोपी अदालत में नहीं लाये जा सकते हैं क्योंकि वे फिलहाल जम्मू कश्मीर की एक जेल में हैं।

पुलिस उपाधीक्षक दविंदर सिंह को इस साल जनवरी में जम्मू कश्मीर पुलिस से निलंबित कर दिया गया था।

विशेष शाखा दविंदर सिंह को जम्मू कश्मीर की हीरानगर जेल से दिल्ली लायी थी।

पहले अदालत ने सैयद नवीद मुश्ताक और अन्य को तीन अप्रैल तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था क्योंकि पुलिस ने कहा था कि वह और अन्य आरोपी दिल्ली एवं देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी हमला करने और सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की हत्या की साजिश रच रहे थे।

पुलिस ने कहा था कि हिज्बुल मुजाहिदीन के शोपियां जिले के कमांडर मुश्ताक सह आरोपियों एवं आतंकवादियों से डार्कनेट चैट समेत विभिन्न इंटरनेट मंचों के माध्यम से बातचीत किया करता था।

पुलिस ने अदालत में कहा था, ‘‘मुश्ताक और हिज्बुल मुजाहिदीन के अन्य आतंकवादी दिल्ली एवं देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी हमला करने और सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की हत्या करने की साजिश रच रहे थे।’’

दिल्ली पुलिस ने भादंसं की धारा 120 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के युवकों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उसमें ‘डी कंपनी’ और छोटा शकील का भी जिक्र है जो पंजाब में खालिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठनों का वित्तपोषण कर रहे थे।

इसी प्राथमिकी के तहत दविंदर सिंह को हिरासत में लिया गया था। विशेष शाखा ने सिंह से खालिस्तान संबंधी पहलू पर भी पूछताछ की थी।

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