देश की खबरें | अदालत ने ईडी के समन से जुड़े मामले में केजरीवाल को शनिवार को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज कराई गई एक शिकायत के सिलसिले में उन्हें शनिवार को अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट दी।

नयी दिल्ली, 17 फरवरी दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज कराई गई एक शिकायत के सिलसिले में उन्हें शनिवार को अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट दी।

प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी शिकायत में कहा था आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल उन्हें भेजे गए समन को नजरअंदाज कर रहे हैं।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को उस वक्त यह राहत दी, जब आम आदमी पार्टी (आप) के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश हुए और उन्होंने आज के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट का अनुरोध किया।

केजरीवाल ने अदालत में दी अपनी अर्जी में कहा कि दिल्ली विधानसभा का सत्र जारी है और यह मार्च 2024 के पहले सप्ताह तक चलेगा, ऐसे में वह अदालत के समक्ष पेश होने में असमर्थ हैं।

अर्जी में कहा गया है, ‘‘आरोपी के दिल्ली का मुख्यमंत्री/दिल्ली विधानसभा में सदन के नेता होने के नाते उन्हें विधानसभा सत्र में भाग लेना होता है। ऐसे में, यह अनुरोध है कि उन्हें आज के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाए ताकि वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें और मामले को मार्च के पहले सप्ताह, यानी बजट सत्र के समापन तक स्थगित कर दिया जाए।’’

केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने अदालत को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगली तारीख को अदालत में उपस्थित होंगे।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल की अर्जी का विरोध नहीं किया।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अर्जी में बताए गए कारणों पर गौर करते हुए इसकी अनुमति दी जाती है।’’

ईडी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जानबूझकर समन की अनदेखी कर रहे हैं और ‘‘बेवजह के बहाने’’ बना रहे हैं।

शिकायत में कहा गया है कि अगर उनके जैसा उच्च पदस्थ जन प्रतिनिधि कानून की अवहेलना करता है तो इससे आम लोगों के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित होगा।

न्यायाधीश ने पूर्व में कहा था,‘‘ शिकायत के विषय और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से, प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 के तहत अपराध बनता है और आरोपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है। आरोपी अरविंद केजरीवाल को आईपीसी की धारा 174 के तहत, अपराध के मामले में 17 फरवरी 2024 को पेश होने के लिए समन जारी करें।’’

धारा 174 किसी लोक सेवक के आदेश का पालन नहीं करने से संबंधित है।

ईडी ने समन का पालन नहीं करने पर केजरीवाल के खिलाफ तीन फरवरी को एक नयी शिकायत दर्ज कराई थी।

आप संयोजक ने पहले ईडी को पत्र लिखकर उन्हें जारी किए गए समन को ‘‘अवैध और राजनीति से प्रेरित’’ बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि समन का उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना है।

ईडी ने केजरीवाल को छह समन जारी किए हैं। इसमें से नवीनतम समन 14 फरवरी को जारी किया गया और उन्हें 19 फरवरी को केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया।

धीरज सुभाष

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

संबंधित खबरें

South Africa vs Afghanistan, T20 World Cup 2026 13th Match Prediction: हाईवोल्टेज मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज करना चाहेगी अफगानिस्तान, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

वायरल वीडियो के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड: Payal Gaming और Zyan Cabrera जैसी इन्फ्लुएंसर्स को बनाया जा रहा है 'हथियार', रहें सावधान

Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश में कल लोकतंत्र की परीक्षा, शेख हसीना के बेदखल के बाद नई सरकार के लिए 12 फरवरी को मतदान

South Africa vs Afghanistan, T20 World Cup 2026 13th Match Pitch Report And Weather Update: दक्षिण अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान के बीच 13वें मुकाबले में बारिश बनेगी विलेन या फैंस उठाएंगे पुरे मैच का लुफ्त? यहां जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

\