देश की खबरें | अदालत ने वैवाहिक विवाद में ‘इंडिया कानून’ से निचली अदालत के फैसले को हटाने पर विचार करने को कहा
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नयी दिल्ली, 29 जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय कानून के लिए सर्च इंजन ‘इंडिया कानून’ से उसकी वेबसाइट से निचली अदालत के उस फैसले को हटाने को कहा है, जो एक वैवाहिक विवाद से संबंधित है।
न्यायमूर्ति कामेश्वर राव ने नोटिस जारी किया और केंद्र, गूगल तथा इंडिया कानून से एक महिला की उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उच्च न्यायालय से इंडिया कानून को उसके (महिला के) मामले से संबद्ध 2018 के अदालती फैसले को साझा करने से रोकने का अनुरोध किया गया है।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दी, जिस दिन ‘भूला दिये जाने के अधिकार से जुड़ी’ कई अन्य समान याचिकाओं पर भी सुनवाई होने का कार्यक्रम है।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘चूंकि मैंने प्रतिवादी संख्या 2 (इंडिया कानून) को 17 फरवरी के लिए नोटिस जारी किया है, जिस दिन के लिए अन्य लंबित मामले भी सूचीबद्ध हैं, ऐसे में यह उपयुक्त होगा कि नोटिस प्राप्त करने पर, प्रतिवादी संख्या 2 वर्ष 2018 में निचली अदालत द्वारा जारी किये गये आदेश को हटाने पर विचार कर सकता है।’’
अदालत एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो एक वैवाहिक विवाद में शामिल है और सर्च इंजन गूगल के जरिए इंडिया कानून पर फैसले की उपलब्धता से व्यथित है।
महिला ने कहा कि फैसले में उसके व्यक्तिगत ब्योरे हैं।
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