धर्मांतरण: न्यायालय ने दिया ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल सोसाइटी के अध्यक्ष को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण
उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले स्थित ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल सोसाइटी के अध्यक्ष मैथ्यू सैमुअल को कथित जबरन धर्मांतरण कराने से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है.
नयी दिल्ली, 02 सितंबर: उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले स्थित ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल सोसाइटी के अध्यक्ष मैथ्यू सैमुअल को कथित जबरन धर्मांतरण कराने से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है. प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने सैमुअल और अन्य की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया. उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ राज्य पुलिस की ओर से दायर प्राथमिकी से संबंधित कार्यवाही निरस्त करने से इनकार कर दिया था.
पीठ ने कहा, ‘‘विशेष अनुमति याचिका और हस्तक्षेप याचिका पर नोटिस जारी किया जाता है. इस बीच, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला स्थित कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 224/2022, 54/2023, 55/2023 और 60/2023 के सिलसिले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.’’ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सी.यू. सिंह ने आपराधिक न्याय प्रक्रिया के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी से जुड़ी जांच पर रोक लगाने की मांग की.
उच्च न्यायालय ने पहले उनके खिलाफ दायर प्राथमिकी में सैमुअल और अन्य के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था. उत्तर प्रदेश पुलिस ने सामूहिक धर्म परिवर्तन की शिकायतें मिलने के बाद सैमुअल और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.
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