देश की खबरें | उपभोक्ता आयोग ने सऊदी एयरलाइंस को यात्री का सामान खोने पर 1.25 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मुंबई के एक उपभोक्ता आयोग ने एक यात्री का सामान खो जाने को लेकर सऊदी अरब की किफायती विमान सेवा कंपनी ‘फ्लाइनास एयरलाइंस’ को पीड़िता को 1.25 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

मुंबई, एक जून मुंबई के एक उपभोक्ता आयोग ने एक यात्री का सामान खो जाने को लेकर सऊदी अरब की किफायती विमान सेवा कंपनी ‘फ्लाइनास एयरलाइंस’ को पीड़िता को 1.25 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मुंबई (उपनगरीय) ने हाल में दिए आदेश में कहा कि यह "दुर्भावनापूर्ण लापरवाही" थी और एयरलाइन्स ने "खोए हुए बैग को खोजने के लिए सभी तार्किक कार्रवाई को जानबूझकर टाला।"

शिकायतकर्ता अपने परिवार के साथ 23 दिसंबर 2023 से तीन जनवरी 2024 के बीच मुंबई से तुर्किये की यात्रा पर गई थी।

शहर के लिए उनकी वापसी की उड़ान इस्तांबुल से बुक की गई थी, जिसमें रियाद से संपर्क उड़ान शामिल थी।

शिकायतकर्ता ने बताया कि इस्तांबुल हवाई अड्डे पर उसने चेक-इन के लिए पांच बैग सौंपे।

उन्होंने दावा किया कि एयरलाइन कर्मचारियों ने केवल चार बैग पर टैग लगाए और पांचवां बैग बिना टैग के ही ‘कन्वेयर बेल्ट’ पर चला गया।

टिकट एवं सामान काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों को इस गलती के बारे में अवगत कराया गया।

शिकायतकर्ता को कर्मचारियों ने एक टैग दिया था और आश्वासन दिया था कि वे सभी बैग गंतव्य पर प्राप्त कर लेंगे। हालांकि, मुंबई हवाई अड्डे पर उन्हें सिर्फ चार बैग ही मिले।

शिकायतकर्ता ने खोए हुए बैग का पता लगाने के लिए व्यक्तिगत मुलाकातों, ईमेल, व्हाट्सएप चैट और लिखित शिकायतों के माध्यम से कई बार संपर्क किया, लेकिन एयरलाइंस से उसे "असंतोषजनक प्रतिक्रिया" मिली।

उन्होंने एयरलाइन द्वारा खराब सेवा और अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ समाधान के लिए आयोग से संपर्क किया।

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अनुपस्थित रहा, इसलिए शिकायत एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ी।

आयोग ने घटना से संबंधित सभी तथ्यों का अवलोकन करने के बाद कहा, "फ्लाइनास एयरलाइंस के सहायक कर्मचारियों तथा शिकायतकर्ता के संपर्क में रहने वाले अधिकारियों द्वारा दुर्भावनापूर्ण लापरवाही बरती गई।"

आयोग ने ‘फ्लाइनास’ एयरलाइंस को शिकायतकर्ता को सामान के गुम होने के लिए 1.25 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा और यह भी निर्देश दिया कि 15 जनवरी 2025 से राशि के भुगतान तक छह प्रतिशत दर से ब्याज देना होगा।

इसके अलावा, एयरलाइन को मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा देने को भी कहा गया है।

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