देश की खबरें | कांग्रेस ने विस अध्यक्ष का आदेश बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कांग्रेस की गोवा इकाई के अध्यक्ष गिरीश चूडांकर ने 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने का आग्रह करने वाली दो याचिकाएं खारिज करने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को बरकरार रखने संबंधी बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। मामला 2019 में अपने-अपने दल छोड़कर भाजपा में शमिल हुए विधायकों से जुड़ा है।

नयी दिल्ली, नौ मार्च कांग्रेस की गोवा इकाई के अध्यक्ष गिरीश चूडांकर ने 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने का आग्रह करने वाली दो याचिकाएं खारिज करने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को बरकरार रखने संबंधी बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। मामला 2019 में अपने-अपने दल छोड़कर भाजपा में शमिल हुए विधायकों से जुड़ा है।

बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने 24 फरवरी को चूडांकर और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के एक विधायक द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं पर फैसला सुनाया था।

कांग्रेस की गोवा इकाई के अध्यक्ष ने पार्टी के 10 विधायकों से संबंधित मामले में याचिका दायर की थी जो जुलाई 2019 में भाजपा में शामिल हो गए थे।

एमजीपी के विधायक ने भी अपने दो विधायकों से संबंधित मामले में इसी तरह की याचिका दायर की थी जो उसी वर्ष क्षेत्रीय दल से भाजपा में शामिल हो गए थे।

शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में चूडांकर ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने "गलत आधार" पर अध्यक्ष के आदेश को बरकरार रखने में "गंभीर त्रुटि" की है।

गोवा विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले साल 20 अप्रैल को चूडांकर और एमजीपी विधायक द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बरकरार रखा था।

वर्ष 2017 में 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस 17 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी लेकिन 13 सीट जीतने वाली भाजपा ने सरकार बनाने के लिए तुरंत कुछ क्षेत्रीय संगठनों और निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ गठबंधन कर लिया था।

नयी गोवा विधानसभा के चुनाव के लिए इस साल 14 फरवरी को मतदान हुआ था और मतों की गिनती 10 मार्च को होनी है।

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