देश की खबरें | मानहानि मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका खारिज

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा द्वारा दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम प्रमुख उद्योगपतियों के साथ जोड़कर उनके पिता के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी।

लखनऊ, छह दिसंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा द्वारा दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम प्रमुख उद्योगपतियों के साथ जोड़कर उनके पिता के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी।

याचिका पांच जनवरी, 2024 को लखनऊ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिसने इस मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने यह याचिका तीन दिसंबर को खारिज की और आदेश छह दिसंबर को अपलोड किया गया।

इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने यह कहते हुए खेड़ा की याचिका खारिज कर दी कि कांग्रेस नेता को इस मामले में निचली अदालत का रुख करना चाहिए।

खेड़ा ने फरवरी, 2023 में प्रधानमंत्री को प्रमुख उद्योगपतियों के साथ जोड़कर उनके पिता के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद, 20 फरवरी, 2023 को वाराणसी के कैंट थाने और लखनऊ के हजरतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं एक मामला 22 फरवरी, 2023 को असम में एक थाने में दर्ज किया गया था।

खेड़ा ने इन प्राथमिकियों को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी और उच्चतम न्यायालय ने सभी मामलों को आगे की जांच के लिए 20 मार्च, 2023 को लखनऊ में हजरतगंज पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया था। जांच के बाद खेड़ा के खिलाफ लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

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