देश की खबरें | कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अरविंद सिंह को पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल को पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश करने का बुधवार को फैसला किया।
नयी दिल्ली, 20 मार्च प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल को पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश करने का बुधवार को फैसला किया।
कॉलेजियम ने 15 मार्च को न्यायमूर्ति चंदेल को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था।
प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में, न्यायमूर्ति चंदेल से सिफारिश पर अपनी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध किया गया था।
उन्होंने 17 मार्च को उनके स्थानांतरण के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने या उन्हें पांच उच्च न्यायालयों - राजस्थान, मध्य प्रदेश, इलाहाबाद, पंजाब और हरियाणा या दिल्ली में से किसी एक में स्थानांतरित करने पर विचार करने का अनुरोध किया था।
कॉलेजियम ने कहा कि प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में, उसने उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश से परामर्श किया।
उसने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में राय मांगी गई थी। उन्होंने भी न्यायमूर्ति चंदेल के प्रस्तावित स्थानांतरण पर अपनी सहमति व्यक्त की।
कॉलेजियम ने कहा, ‘‘हमने न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल द्वारा किए गए अनुरोध पर ध्यानपूर्वक गौर किया है। हमारा मानना है कि स्थानांतरण के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने या उपरोक्त पांच उच्च न्यायालयों में से किसी में स्थानांतरित करने संबंधी न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।’’
कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस शामिल हैं।
कॉलेजियम ने कहा, ‘‘उनकी दिक्कत को समझते हुए, कॉलेजियम ने उनके अनुरोध को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और यह सिफारिश करने का निर्णय लिया कि न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल को 15 मार्च, 2024 को कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित मद्रास उच्च न्यायालय के बजाय पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाये।’’
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