देश की खबरें | चिटफंड मामला: ईडी ने पश्चिम बंगाल के पत्रकार की पांच करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नयी दिल्ली, 31 मार्च प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि कथित चिटफंड घोटाले के संबंध में धनशोधन रोधी कानून के तहत पश्चिम बंगाल के एक वरिष्ठ पत्रकार सुमन चट्टोपाध्याय और उनके परिवार के सदस्यों की पांच करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।

ईडी ने बैंक खातों और कोलकाता व उसके आसपास स्थित फ्लैटों को कुर्क करने के लिए धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया है।

एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई आईकोर समूह की कंपनियों के लेनदेन की जांच से संबंधित है। एजेंसी ने समूह और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था।

एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया, ‘‘आईकोर समूह की कंपनियों ने चिटफंड घोटाला किया और अवास्तविक रिटर्न का वादा करके लाखों निवेशकों से अवैध रूप से बड़ी राशि जुटाई।''

बयान में कहा गया है कि चट्टोपाध्याय ने ‘‘व्यक्तिगत रूप से और उनकी कंपनी दिशा प्रोडक्शंस एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कंपनी में व्यावसायिक निवेश की आड़ में आईकोर समूह से 9.83 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त की।’’

एजेंसी ने कहा कि चट्टोपाध्याय को आईकोर समूह के अलावा, अन्य चिटफंड कंपनियों जैसे शारदा समूह से भी इसी कार्य प्रणाली के माध्यम से धन प्राप्त हुआ था और वह शारदा समूह मामले में पहले ही ईडी की जांच के दायरे में हैं।

एक प्रमुख बंगाली दैनिक समाचार पत्र के तत्कालीन संपादक चट्टोपाध्याय को इसी मामले में 2018 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

ईडी ने पिछले साल सितंबर में कंपनी, उसके प्रमोटर, निदेशकों और अन्य की 300 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

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