चिटफंड मामला: सीबीआई ने न्यायालय में निजी कंपनी के एमडी की जमानत अर्जी का विरोध किया

न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ के समक्ष सीबीआई की दलील को खारिज करते हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि जांच एजेंसी के आरोप गलत हैं।

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नयी दिल्ली, 17 अप्रैल सीबीआई ने रोज वैली चिटफंड मामले में गिरफ्तार किये गये एक निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक की जमानत अर्जी का शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में विरोध किया और दावा किया कि कथित घोटाले में धन के लेनदेन की मुख्य भूमिका उसकी ही थी।

न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ के समक्ष सीबीआई की दलील को खारिज करते हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि जांच एजेंसी के आरोप गलत हैं।

आरोपी रमेश गांधी की ओर से सिंह ने पीठ से कहा कि सीबीआई ने अब याचिकाकर्ता पर लेनदेन में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप लगाया है लेकिन मामले में दाखिल आरोपपत्र में गांधी की ‘सीमित भूमिका’ का उल्लेख है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई कर रही पीठ ने सीबीआई से आरोपी के खिलाफ दर्ज आरोपों के बारे में पूछा।

अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल के एम नटराज ने इस मामले में कुछ पहलुओं के सत्यापन के लिए समय मांगा।

पीठ ने याचिकाकर्ता को दो दिन के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दे दी और सुनवाई के लिए चार मई की तारीख तय की।

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