देश की खबरें | भारतीय पिकलबॉल संघ को दी गई मान्यता का रिकॉर्ड पेश करे केंद्र: उच्च न्यायालय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह भारतीय पिकलबॉल संघ (आईपीए) को राष्ट्रीय महासंघ के रूप में दी गई मान्यता पर प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करे।
नयी दिल्ली, 20 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह भारतीय पिकलबॉल संघ (आईपीए) को राष्ट्रीय महासंघ के रूप में दी गई मान्यता पर प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करे।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने 19 मई को अखिल भारतीय पिकलबॉल संघ (एआईपीए) की उस याचिका पर यह निर्देश दिया, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा दूसरे निकाय को मान्यता देने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
न्यायाधीश ने आदेश दिया कि याचिका पर केंद्र द्वारा दायर जवाब को रिकॉर्ड पर लाया जाए और कहा कि वह 23 मई को मामले की सुनवाई करेंगे।
अदालत ने आदेश दिया, ‘‘प्रतिवादियों को अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत के समक्ष प्रासंगिक रिकॉर्ड भी पेश करने चाहिए।’’
भारतीय पिकलबॉल संघ (आईपीए) को मान्यता 25 अप्रैल को दी गई थी, जिससे यह खेल मंत्रालय से वित्तीय अनुदान और राष्ट्रीय स्तर पर खेल को विनियमित करने, बढ़ावा देने और विकसित करने की स्वायत्तता के लिए पात्र हो गया।
अदालत ने एक मई को एआईपीए की याचिका पर केंद्र और आईपीए को नोटिस जारी किया।
अपनी याचिका में एआईपीए ने कहा कि वह 2008 से अस्तित्व में है और भारत में पिकलबॉल को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है, लेकिन केंद्र ने खेल संहिता का उल्लंघन करते हुए 138 दिन पुराने संगठन को मान्यता दे दी।
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