देश की खबरें | केंद्र आरबीआई से मिले कोष से लोगों को मुफ्त में टीका दे सकता : केरल उच्च न्यायालय का सुझाव

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कोच्चि, 24 मई केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को सुझाव दिया कि केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मिले अतिरिक्त कोष का इस्तेमाल कर देश के लोगों को मुफ्त में कोविड-19 से बचाव के लिए टीका उपलब्ध करा सकती है।

अदालत ने रेखांकित किया कि देश की 137 करोड़ आबादी का टीकाकरण 34 हजार करोड़ रुपये खर्च कर किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि केंद्र 150 या 250 रुपये प्रति खुराक की दर से टीका खरीद सकती है और इसके लिए राशि की व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से उसे लाभांश के तौर पर मिले 54 हजार करोड़ रुपये से की जा सकती है।

न्यायमूर्ति विनोद चंद्रण और न्यायमूर्ति एमआर अनिता की पीठ ने यह टिप्पणी केंद्र की टीका नीति को चुनौती देने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

केंद्र की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि यह नीतिगत मामला है और उन्हें जवाब देने के लिए और समय की जरूरत है।

इसके बाद अदालत ने केंद्र के बयान के लिए मामले को स्थगित कर दिया।

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