देश की खबरें | नकद बरामदगी का मामला: अदालत ने झारखंड के गिरफ्तार विधायकों की सीबीआई जांच की मांग खारिज की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को नकदी बरामद होने के मामले में गिरफ्तार झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों की उस याचिक को खारिज कर दिया जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की गई थी।
कोलकाता, चार अगस्त कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को नकदी बरामद होने के मामले में गिरफ्तार झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों की उस याचिक को खारिज कर दिया जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की गई थी।
झारखंड के इन विधायकों में इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगारी शामिल हैं। इन तीनों को कोलकाता पुलिस ने गत 31 जुलाई को हावड़ा में उनकी एसयूवी से 49 लाख रुपये बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया था।
पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने इस जांच का जिम्मा हावड़ा ग्रामीण पुलिस से अपने हाथ में ले लिया है। न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य ने इस मामले की जांच सीबीआई या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी को हस्तांतरित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि इस मामले के आरोपी जांच एजेंसी का चयन नहीं कर सकते।
अदालत ने कहा कि नकद बरामदगी के बाद गिरफ्तारी हावड़ा जिले में की गई थी, इसलिए आपराधिक अन्वेषण विभाग (सीआईडी) के पास जांच करने का अधिकार है।
विधायक ने दावा किया कि इस मामले में कथित रूप से अन्य राज्य भी शामिल हैं, इसलिए इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस जांच नहीं कर सकती।
न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने निर्देश दिया कि निष्पक्ष और उचित तरीके से सीआईडी जांच यथा शीघ्र पूरी की जाए।
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