देश की खबरें | आपसी रंजिश में महिला को गोली मारने का मामला : कुख्यात बदमाश धौला, उसके साथी को 10-10 साल की कैद
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सोनीपत, 24 दिसंबर हरियाणा के सोनीपत जिले की एक अदालत ने आपसी रंजिश में एक महिला को गोली मारने के मामले में कुख्यात बदमाश पवित्र उर्फ धौला और उसके साथी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए उन्हें 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह की अदालत ने दोनों दोषियों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि राजपुर गांव निवासी प्रियंका के पति निशांत का गांव के ही रहने वाले राहुल नामक युवक से विवाद था, लेकिन 2015 में दोनों में सुलह हो गई थी।
कुमार के अनुसार, हालांकि राहुल और उसके साथी शक्ति ने 2017 में उसी विवाद के चलते निशांत को गोली मार दी, जिसे लेकर मुरथल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।
उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल 2018 को प्रियंका और निशांत अपने प्लॉट पर थे, तभी शक्ति का भाई पवित्र उर्फ धौला अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा तथा मुकदमे में गवाही देने के लिए निशांत पर तीन गोलियां चलाईं।
कुमार के मुताबिक, निशांत को बचाने की कोशिश में एक गोली प्रियंका के पैर में लग गई थी। उन्होंने बताया कि शोर-शराबा होने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद धौला और उसका साथी प्रियंका तथा निशांत को जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए।
कुमार के अनुसार, प्रियंका की शिकायत पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करते हुए धौला और उसके साथी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के जेहरा गांव निवासी गुरमीत को गिरफ्तार किया था।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद धौला और गुरमीत को दोषी करार दिया और उन्हें 10-10 साल के कारावास तथा 12-12 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
कुमार ने बताया कि जुर्माने की रकम अदा न करने पर दोनों को आठ-आठ महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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