देश की खबरें | ‘अनुचित तरीके से चुनाव प्रभावित’ करने का मामला, अदालत ने नड्डा के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगाई

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस साल अप्रैल में चुनाव के दौरान कुछ टिप्पणियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के खिलाफ दर्ज मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी।

बेंगलुरु, 12 अक्टूबर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस साल अप्रैल में चुनाव के दौरान कुछ टिप्पणियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के खिलाफ दर्ज मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी।

नड्डा के खिलाफ हावेरी जिले के शिगगांव पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एफ और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(2) के तहत दर्ज अनुचित तरीके से चुनाव को प्रभावित करने के मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश पारित किया।

नड्डा के खिलाफ 19 अप्रैल को शिगगांव तालुका के खेल मैदान में चुनावी रैली के दौरान दिए गए भाषण को लेकर दर्ज मामले में सुनवाई अदालत की रोक के बाद स्थगित कर दी गई।

प्राथमिकी में नड्डा पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मतदाताओं को धमकाया था कि अगर वे भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे तो उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित किया जा सकता है।

निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मण नंदी ने संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि मतदाताओं को अनुचित तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की गई।

इस समय उक्त मामला हावेरी के प्रधान दीवानी और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में लंबित है।

नड्डा की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार द्वारा उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में कहा गया कि मजिस्ट्रेट ने बिना न्यायाधिकार क्षेत्र के मामला दर्ज करने की अनुमति प्रदान की।

याचिका में कहा गया कि शिकायत करने वाले को मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के लिए मौजूद होना चाहिए, लेकिन शिकायत पुलिस कांस्टेबल के जरिये जांच अधिकारी को भेजी गई। कुमार ने कहा कि नड्डा संसद सदस्य हैं और मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्धारित विशेष अदालत द्वारा ही मंजूरी दी जा सकती है।

न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने सात अगस्त को हरपनहल्ली पुलिस थाने में इसी तरह के एक मामले में नड्डा के खिलाफ दायर एक प्राथमिकी को रद्द कर दिया था।

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