देश की खबरें | न्यायाधीशों के विरुद्ध टिप्पणी का मामला: उच्च न्यायालय ने दिए सीबीआई जांच के आदेश
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. सीआईडी जांच पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ की गईं कथित अपमानजनक टिप्पणियों के मामले की जांच करे।
अमरावती, 12 अक्टूबर सीआईडी जांच पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ की गईं कथित अपमानजनक टिप्पणियों के मामले की जांच करे।
न्यायमूर्ति राकेश कुमार और न्यायमूर्ति जे उमा देवी की पीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की जांच पर नाराजगी जताई और कहा कि वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मामला सिर्फ इसलिए दर्ज नहीं किया गया, ताकि उन्हें बचाया जा सके।
इसने राज्य सरकार को जांच में सीबीआई का सहयोग करने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों और न्यायपालिका पर की गई टिप्पणियों का स्वत: संज्ञान लिया था। ये टिप्पणियां उन अदालती फैसलों को लेकर की गई थीं, जो राज्य सरकार के पक्ष में नहीं थे।
उच्च न्यायालय के निर्देश पर अदालत के रजिस्ट्रार जनरल ने सीआईडी में शिकायत दर्ज कराई थी और लोगों के नाम तथा संबंधित सबूत दिए थे।
अदालत ने मामले में सीआईडी की जांच पर संतोष व्यक्त नहीं किया।
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