देश की खबरें | नाबालिग की संलिप्तता वाला कार हादसा मामला: शिंदे ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए- पुणे पुलिस प्रमुख

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पुणे, 21 मई पुणे पुलिस के प्रमुख ने मंगलवार को बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 17 वर्षीय लड़के की कथित संलिप्तता वाले कार हादसे संबंधी मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं।

इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी।

अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना जिस पोर्शे कार से हुई थी, उसे कथित तौर पर 17 वर्षीय किशोर चला रहा था। उन्होंने बताया कि कार ने रविवार तड़के कल्याणी नगर में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई।

पुलिस का दावा है कि किशोर ने घटना के समय शराब पी रखी थी।

पुलिस ने इस कार दुर्घटना में कथित तौर पर शामिल लड़के के पिता को हिरासत में ले लिया है और नाबालिग को शराब परोसने के आरोप में दो होटल के तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। लड़के का पिता एक ‘रियल एस्टेट’ कारोबारी है।

पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री (फडणवीस) और (पुणे) संरक्षक मंत्री (उपमुख्यंमत्री अजित पवार) ने पुलिस को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।’’

उन्होंने पुलिस द्वारा इस मामले में पर्याप्त कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर लोगों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि सरकार और पुलिस दोनों इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

यह पूछे जाने पर कि क्या इस मामले में पुलिस पर किसी प्रकार का दबाव है, अधिकारी ने कहा कि पुलिस शुरू से ही कानून के मुताबिक काम कर रही है और पुलिस पर किसी का कोई दबाव नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने कल कहा था कि हम पुलिस द्वारा उठाए गए हर कानूनी कदम पर बात करने के लिए तैयार हैं। हमने यथासंभव कड़ी कार्रवाई की है। अगर कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि और भी कड़े प्रावधान उपलब्ध हैं, तो उन्हें इस पर सार्वजनिक चर्चा के लिए आगे आना चाहिए।’’

कुमार ने बताया कि पहले दिन, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के अलावा धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) भी लगाई।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने अदालत के समक्ष एक अर्जी भी दायर की थी, जिसमें इस कृत्य की जघन्य प्रकृति के मद्देनजर किशोर के साथ एक वयस्क के रूप में व्यवहार करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया था। दुर्भाग्य से, अदालत ने हमारी अर्जी खारिज कर दी। हमने अब जिला सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया है और फैसले का इंतजार कर रहे हैं।’’

कुमार ने कहा कि नाबालिग के रक्त की जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है, लेकिन रेस्तरां के सीसीटीवी फुटेज और वहां किए गए बिल के भुगतान से संकेत मिलता है कि किशोर ने शराब पी थी।

दुर्घटना के बाद हिरासत में लिए जाने के बाद किशोर के साथ ‘‘खास व्यवहार’’ किए जाने के आरोपों को लेकर कुमार ने कहा कि अगर पुलिस कर्मियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किशोर की सहायता करते हुए पाया गया, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कुछ दोस्त पार्टी करने के बाद रविवार तड़के करीब सवा तीन बजे मोटरसाइकिल से लौट रहे थे, तभी तेज गति से आ रही पोर्शे कार ने कल्याणी नगर चौराहे पर उनमें से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गयी। दोनों की उम्र 24 वर्ष थी। वे आईटी पेशेवर थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे।

पुलिस के मुताबिक, किशोर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-304 (गैर इरादतन हत्या) और मोटरवाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस ने किशोर के पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और बार के मालिक के खिलाफ भी तय आयु से कम उम्र के व्यक्ति को शराब परोसने का मामला दर्ज किया है।

एक अधिकारी ने पहले बताया था कि मामले को अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 ‘‘किसी बच्चे की जानबूझकर उपेक्षा करना या बच्चे को मानसिक या शारीरिक बीमारियों के संपर्क में लाने’’ से संबंधित है, जबकि धारा 77 किसी बच्चे को शराब या मादक पदार्थों की आपूर्ति करने से जुड़ी है।

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