देश की खबरें | मंत्रिमंडल ने मध्यस्थता विधेयक में संशोधन को मंजूरी दी
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नयी दिल्ली, 19 जुलाई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्यस्थता विधेयक में संशोधन को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें मध्यस्थता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयावधि को 360 दिन से घटाकर 180 दिन करने का प्रस्ताव किया गया है।
संसद के बृहस्पतिवार से शुरू होने वाले सत्र के दौरान यह संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है।
मध्यस्थता विधेयक दिसंबर 2021 में राज्यसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे संसद की विधि एवं कार्मिक संबंधी समिति को भेज दिया गया था।
सूत्रों ने बताया कि इसमें आधिकारिक संशोधन मुख्य रूप से संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।
सरकार द्वारा मंजूर सिफारिशों में विवाद-पूर्व मध्यस्थता को स्वैच्छिक बनाया गया है।
यह विधेयक उच्च सदन में लंबित है और इसे वाणिज्यिक या उससे अलग विवादों के समाधान के लिए, संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने के साथ ही मध्यस्थता संबंधी समझौतों को लागू करने की खातिर लाया गया था।
दीपक
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