देश की खबरें | बिहार की अदालत ने मारपीट मामले में भाजपा विधायक को दो साल के कारावास की सजा सुनायी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बिहार के दरभंगा जिले की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मिश्रीलाल यादव और उनके एक सहयोगी को 2019 के मारपीट के एक मामले में मंगलवार को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनायी।
पटना, 27 मई बिहार के दरभंगा जिले की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मिश्रीलाल यादव और उनके एक सहयोगी को 2019 के मारपीट के एक मामले में मंगलवार को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनायी।
विशेष सांसद/विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने मिश्रीलाल यादव और उनके सहयोगी सुरेश यादव पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सहायक लोक अभियोजक रेणु झा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "अलीनगर के विधायक ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसने उन्हें तीन महीने के कैद की सजा सुनायी थी और 500 रुपये का जुर्माना लगाया था।’’
उन्होंने कहा, ‘‘दरभंगा में विशेष एमपी/एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करुणा निधि प्रसाद आर्य ने जनवरी 2019 में उमेश मिश्रा नामक व्यक्ति को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दोनों को फरवरी में तीन-तीन महीने कैद की सजा सुनायी थी। उनकी याचिका खारिज कर दी गई, जबकि अदालत ने उमेश मिश्रा की याचिका स्वीकार कर ली, जिन्होंने उनकी सजा बढ़ाने का अनुरोध किया था।’’
झा ने बताया कि मिश्रा की याचिका स्वीकार करने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने दोनों की सजा तीन महीने से बढ़ाकर दो साल कर दी और दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
दरभंगा की एमपी/एमएलए अदालत ने समैला निवासी उमेश मिश्रा पर 29 जनवरी, 2019 को हमला करने और उन्हें चोट पहुंचाने के लिए 22 फरवरी को दोनों को तीन महीने के कारावास की सजा सुनायी थी और 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया था।
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