देश की खबरें | बटला हाउस मामला : अदालत ने शहजाद को सफदरजंग अस्पताल भेजने का निर्देश दिया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहजाद अहमद को जल्द ही सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया है। 2008 के बटला हाउस मुठभेड़ मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा अहमद अभी जीटीबी अस्पताल में भर्ती है।

नयी दिल्ली, 27 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहजाद अहमद को जल्द ही सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया है। 2008 के बटला हाउस मुठभेड़ मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा अहमद अभी जीटीबी अस्पताल में भर्ती है।

न्यायामूर्ति विभु बाखरू और न्यायामूर्ति अमित शर्मा की एक अवकाशकालीन पीठ ने यह आदेश दिया। पीठ ने कहा कि अहमद पेट संबंधी बीमारी को लेकर 18 दिनों से जीटीबी अस्पताल में भर्ती है और उसे वहां के इलाज पर भरोसा नहीं है।

राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें अहमद को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अदालत ने 26 दिसंबर के अपने आदेश में कहा, "प्रतिवादी को आरोपी को जल्द से जल्द जीटीबी अस्पताल से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।"

अदालत को सूचित किया गया कि अहमद को वेंटिलेटर पर रखा गया है और जीटीबी अस्पताल में अहमद की बीमारी से संबंधित सुपर स्पेशियलिटी विभाग नहीं है।

पीठ ने कहा, "हालांकि इस अदालत का मानना है कि आवेदक के आरोप महज आशंकाओं पर आधारित हैं, लेकिन यह साफ है कि आवेदक का उस अस्पताल में बहुत विश्वास नहीं है।"

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