बैंक धोखाधड़ी: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री अब्दुल रहीम राथेर के बेटे हिलाल राथेर की जमानत याचिका की खारिज, COVID-19 महामारी का हवाला देते हुए मांगी थी जमानत

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में राज्य के पूर्व मंत्री अब्दुल रहीम राथेर के बेटे हिलाल राथेर की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति गुप्ता ने आरोपी के वकील से कहा कि अंतरिम जमानत याचिका खारिज की जाती है.

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय (Photo Credits: Twitter)

जम्मू, 24 अप्रैल: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में राज्य के पूर्व मंत्री अब्दुल रहीम राथेर (Abdul Rahim Rather) के बेटे हिलाल राथेर (Hilal Rather) की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. हिलाल राथेर ने न्यायमूर्ति पुनीत गुप्ता के समक्ष याचिका देकर इस आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी कि उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस (Corona Virus) महामारी के मद्देनजर देश भर की जेलों में भीड़-भाड़ कम करने को कहा है. राथेर ने यह दावा भी किया कि वह कई बीमारियों से ग्रसित है.

हिलाल जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथेर के बेटे हैं. सीबीआई (CBI) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोनिका कोहली ने अदालत में दलील दी कि जेल अधिकारियों से ऐसी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली है जो आरोपी के इन दावों की पुष्टि करती हो कि वह किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहा है. कोहली ने आरोपी की याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि उसे रिहा किये जाने से मामले की जारी जांच को नुकसान पहुंचेगा क्योंकि वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है.

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न्यायमूर्ति गुप्ता ने आरोपी के वकील से कहा कि अंतरिम जमानत याचिका खारिज की जाती है. गौरतलब है कि राथेर को जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) ने 177 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में जनवरी में गिरफ्तार किया था. बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था.

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