देश की खबरें | आतिशी ने डीएएसएस काडर के पुनर्गठन को उपराज्यपाल की मंजूरी पर आपत्ति जताई

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली सेवा मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा डीएएसएस काडर के पुनर्गठन पर आपत्ति जताते हुए इसे उच्चतम न्यायालय के आदेश और जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 का ‘पूर्ण उल्लंघन’ बताया है। आप सरकार और राजनिवास के बीच यह एक ताजा विवाद है।

नयी दिल्ली, 28 अगस्त दिल्ली सेवा मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा डीएएसएस काडर के पुनर्गठन पर आपत्ति जताते हुए इसे उच्चतम न्यायालय के आदेश और जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 का ‘पूर्ण उल्लंघन’ बताया है। आप सरकार और राजनिवास के बीच यह एक ताजा विवाद है।

इस महीने की शुरुआत में अधिकारियों की बहुप्रतीक्षित मांग पर उपराज्यपाल ने दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा (डीएएसएस) काडर के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी।

उपराज्यपाल को 20 अगस्त को लिखे गये अपने पत्र में आतिशी ने उच्चतम न्यायालय के 11 मई के फैसले और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) संशोधन अधिनियम- 2023 का हवाला देते हुए इस कदम पर आपत्ति जताई थी।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं कहना चाहूंगी कि यह घटनाक्रम बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आपकी मंजूरी संविधान पीठ के 11 मई, 2023 के फैसले के साथ-साथ जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 का पूरी तरह से उल्लंघन है।

मंत्री की टिप्पणियों और दावों पर उपराज्यपाल कार्यालय से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के दो सेवानिवृत्त अधिकारियों एस बी शशांक और कुलानंद जोशी और विशेष सचिव (सेवा) वाई वी वी जे राजशेखर की तीन सदस्यीय समिति ने डीएएसएस काडर में शामिल करने के लिए समूह ‘ए’ के 221 पदों की पहचान की है। अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।

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