देश की खबरें | श्रीकृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ जमीन मामले में अमीन कमीशन की मांग
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. ठाकुर केशवदेव की ओर से दाखिल किए गए श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक का दावा करने वाले अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और अन्य ने सोमवार को एक स्थानीय अदालत से शाही ईदगाह से तथ्य जुटाने के लिए अमीन कमीशन बनाने की अपील की है।
मथुरा, 10 फरवरी ठाकुर केशवदेव की ओर से दाखिल किए गए श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक का दावा करने वाले अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और अन्य ने सोमवार को एक स्थानीय अदालत से शाही ईदगाह से तथ्य जुटाने के लिए अमीन कमीशन बनाने की अपील की है।
उन्होंने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) की अदालत में इस संबंध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस पर फैसला 19 फरवरी को सुनाया जाएगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया, गत वर्ष 23 दिसंबर को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और एडवोकेट राजेंद्र माहेश्वरी ने सिविल जज (प्रवर वर्ग) की अदालत में वाद दाखिल किया था। अदालत ने इसे उसी दिन दर्ज कर सुनवाई की। इस मामले में 19 फरवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन सोमवार को वादीगण एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह व अन्य अचानक अदालत पहुंचे।
उन्होंने सीनियर सिविल जज की अनुपस्थिति में सुनवाई कोर्ट एडीजे (सप्तम) के न्यायाधिकारी प्रमोद कुमार को प्रार्थनापत्र दिया। उन्होंने मांग की कि यह चूंकि संपत्ति का विवाद है, अतः इस विवाद में तथ्य जुटाने के लिए अमीन कमीशन टीम को मौके पर भेजा जाए। अदालत में अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा। अदालत ने निर्णय के लिए 19 फरवरी तय कर दी।
वादीगणों का कहना था कि हमारी अमीन कमीशन बनाने की मांग इसलिए है कि आज भी शाही ईदगाह में वह अवशेष बाकी हैं, जो वहां पर मंदिर होने का प्रमाण देते हैं। दीवारों पर श्रीकृष्ण तथा उनसे संबंधित कुछ पच्चीकारी (चित्र) आदि चिह्न आज भी मौजूद हैं। अमीन कमीशन से केस के लिए तथ्य जुटाने में आसानी होगी।
महेंद्र प्रताप सिंह के अलावा चार फरवरी को ठाकुर केशवदेव मंदिर के सेवायत पवन कुमार शास्त्री का मामला भी अदालत में दर्ज हो चुका है। उनके द्वारा भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान से संबंधित कटरा केशवदेव की 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया गया है।
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