देश की खबरें | एयरसेल-मैक्सिस मामला: चिदंबरम की अग्रिम जमानत को चुनौती वाली याचिका पर रोजाना सुनवाई होगी

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नयी दिल्ली, 16 जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर 13 अप्रैल से रोजाना सुनवाई का आदेश दिया।

उच्च न्यायालय ने उसी मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और अन्य को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी की याचिकाओं को भी उसी दिन के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

जांच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने अदालत से तीनों याचिकाओं पर रोजाना आधार पर सुनवाई का आग्रह किया, क्योंकि उनमें कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। उन्होंने कहा कि तीनों मामलों की एक साथ सुनवाई की जाए, क्योंकि प्राथमिकी और मामले की बुनियाद एक ही है।

चिदंबरम और उनके बेटे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि उनका मामला मारन के मामले से जुड़ा नहीं है और उन्हें अलग से सुना जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि जब वह मामले की सुनवाई करेगी, तो इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

चिदंबरम और उनके बेटे को एयरसेल-मैक्सिस मामले में आरोपी बनाए जाने से पहले, एक विशेष अदालत ने 2 फरवरी, 2017 को द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और अन्य को बरी कर दिया था।

ईडी और सीबीआई ने बाद में कथित घोटाले में चिदंबरम को नामजद करते हुए पूरक आरोप पत्र दायर किया। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि 2006 में वित्त मंत्री रहते हुए चिदंबरम ने एक विदेशी कंपनी को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी कैसे दी, जबकि ऐसा करने का अधिकार केवल आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) के पास था। ईडी एयरसेल-मैक्सिस मामले में धन शोधन की जांच कर रहा है।

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