देश की खबरें | अगस्ता वेस्टलैंड मामला: अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल को नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति दी

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नयी दिल्ली, 11 मार्च दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को ‘अगस्ता वेस्टलैंड’ मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को मौजूदा दस्तावेज की अवधि समाप्त होने के बाद नए ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी।

विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने सात मार्च को जमानत शर्तों में से एक पर गौर किया, जिसके अनुसार मिशेल के पास पासपोर्ट होना आवश्यक था।

अदालत ने कहा, “संबंधित जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वे आरोपी सीएम जेम्स को पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दें, जिसके लिए उसे इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाए।”

विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने अदालत के कर्मचारियों को उसे (मिशेल) उसके पुराने पासपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया, जो नया आवेदन करने के लिए आवश्यक है।

अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दाखिल किए गए अप्रमाणित दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए मिशेल की याचिका भी स्वीकार कर ली।

अदालत ने कहा, “सीबीआई को अप्रमाणित दस्तावेजों से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए आरोपी को एक लैपटॉप उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है। आरोपी को संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा (12 मार्च से 15 अप्रैल के बीच 10 विशिष्ट तिथियों पर) सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय ले जाया जाएगा।”

अदालत ने पहले मिशेल के खिलाफ मामलों में जमानत की शर्तें लगाई थीं। मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

मिशेल, मामले में जांच के दायरे में आने वाले तीन कथित बिचौलियों में से एक है।

गुइडो हैशके और कार्लो गेरोसा भी इस मामले में कथित बिचौलिये थे।

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