देश की खबरें | अभिनेता दर्शन ने अदालत में रेणुकास्वामी को 'समाज के लिए खतरा' बताया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. रेणुकास्वामी हत्याकांड में आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन थूगुदीपा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में दलील दी कि रेणुकास्वामी ‘समाज के लिए खतरा’ था।

बेंगलुरु, 27 अगस्त रेणुकास्वामी हत्याकांड में आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन थूगुदीपा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में दलील दी कि रेणुकास्वामी ‘समाज के लिए खतरा’ था।

दर्शन का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील सी वी नागेश ने अभिनेता की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान यह बयान दिया।

नागेश के अनुसार रेणुकास्वामी का महिलाओं की अश्लील तस्वीरें साझा करने की इतिहास था, उसके मन में सामाजिक नियमों या महिलाओं के लिए सम्मान का कोई भाव नहीं था। नागेश ने कहा कि उसका आचरण निंदनीय था।

नागेश ने कहा, ‘‘ महिलाओं के प्रति सम्मान तथा कानून के प्रति निष्ठा का कोई भाव नहीं रखने वाले व्यक्ति को अब राष्ट्रीय नायक के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि सुनहरे पर्दे पर नायक मेरे मुवक्किल को खलनायक के रूप में अपमानित किया जा रहा है।’’

वकील ने जांच में कथित प्रक्रियागत खामियों का भी उल्लेख किया जिनमें शव के संबंध में गहन जांच एवं पोस्टमार्टम परीक्षण में देरी शामिल हैं। नौ जून को एक सुरक्षागार्ड को रेणुकास्वामी के शव का पता चला था।

नागेश ने इस दावे का भी खंडन किया कि दर्शन के आदेश पर रेणुकास्वामी का अपहरण किया गया। उन्होंने कहा कि रेणुकास्वामी अपनी मर्जी से चित्रदुर्ग से बेंगलुरु गया था।

न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी 28 नवंबर को भी दर्शन की नियमित जमानत अर्जी पर दलीलें सुनेंगे।

पुलिस के अनुसार, अभिनेता के प्रशंसक 33 वर्षीय रेणुकास्वामी ने उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे दर्शन नाराज हो गये थे फलस्वरूप कथित तौर पर उसकी (रेणुकास्वामी की) हत्या कर दी गई। रेणुकास्वामी का शव नौ जून को यहां सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के बगल में एक नाले के पास मिला था।

पुलिस का कहना है कि आरोपियों में से एक राघवेंद्र ने रेणुकास्वामी को यहां आर आर नगर में एक शेड में इस बहाने से बुलाया था कि अभिनेता उससे मिलना चाहते हैं। आरोप है कि इसी शेड में उसे कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। राघवेंद्र चित्रदुर्ग में दर्शन के फैन क्लब का हिस्सा रहा है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, चित्रदुर्ग के मूल निवासी रेणुकास्वामी की मौत कई चोटों के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई।

पुलिस ने पवित्रा को ‘आरोपी नंबर एक’ बताते हुए कहा कि वह रेणुकास्वामी की हत्या की ‘मुख्य वजह’ थी।

पुलिस ने दावा किया कि जांच से यह साबित हो गया है कि पवित्रा ने अन्य आरोपियों को उकसाया, उनके साथ साजिश रची और वारदात में भाग लिया।

दर्शन को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था। उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य इस मामले में सह-आरोपी हैं।

दर्शन फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। वह चार माह से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद 30 अक्टूबर को बेल्लारी जेल से बाहर आये थे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ‘स्पाइन सर्जरी’ के वास्ते चिकित्सा आधार पर उन्हें राहत दी थी।

पवित्रा एवं अन्य आरोपी फिलहाल विभिन्न जेलों में हैं। उनमें से कुछ को हाल में जमानत मिल गयी।

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