देश की खबरें | फडणवीस की पत्नी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट : दो लोगों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. पुणे की एक अदालत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट के संबंध में दो व्यक्तियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पुणे, 24 जुलाई पुणे की एक अदालत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट के संबंध में दो व्यक्तियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
हालांकि, अदालत ने इस मामले में चार अन्य लोगों को जमानत दे दी।
अधिवक्ता बसवराज यादवाड की शिकायत पर अप्रैल में पुणे साइबर पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था।
निखिल संकपाल, दत्ता चौधरी, बलिराम पंडित, आशीष वानखेड़े, शैलेश वर्मा, भूमिश सावे और अभिजीत फडनीस नामक सात लोगों को मामले में नामजद किया गया और सभी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया।
केवल संकपाल ने नोटिस का जवाब दिया, जबकि चौधरी, पंडित, वानखेड़े और वर्मा को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। सावे और फडनीस फरार रहे।
पुलिस के अनुसार, संकपाल ही वह व्यक्ति था, जिसने यह पोस्ट अपलोड किया था। इस पोस्ट को 16,000 से अधिक लोगों ने देखा था, 895 लोगों ने लाइक किया था और 187 लोगों ने रीट्वीट किया थे। रीट्वीट करने वालों में शिकायत में नामित शेष छह आरोपी भी शामिल थे।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)