देश की खबरें | हरियाणा के जींद में दुष्कर्म के लिए एक व्यक्ति को दस वर्ष के कारावास की सजा

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जींद, 18 मार्च हरियाणा के जींद की एक अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) डॉ. चंद्रहास ने मंगलवर को दोषी को सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे एक और साल जेल में बिताना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने 23 मार्च 2023 को दी शिकायत में बताया था कि उसके पड़ोसी सचिन ने बहाने से उसे रात को

घर बुलाया और फिर उससे दुष्कर्म किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने शिकायत में यह भी कहा था कि घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी।

महिला थाने ने पीड़िता की शिकायत पर सचिन के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था।

मंगलवार को अदालत ने सचिन को दस साल कैद की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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