देश की खबरें | कासगंज के बहुचर्चित चंदन हत्याकांड में 28 लोगों को आजीवन कारावास की सजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने मंगलवार को कासगंज के बहुचर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

लखनऊ (उप्र), तीन जनवरी राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने मंगलवार को कासगंज के बहुचर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

एनआईए अदालत के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने मंगलवार को चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 80-80 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

अदालत ने सोमवार को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था। चंदन की 26 जनवरी, 2018 को मोटरसाइकिल पर तिरंगा यात्रा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

सरकारी वकीलों के मुताबिक, 26 जनवरी, 2018 की सुबह चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता और अन्य साथियों के साथ गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा में जा रहा था। जैसे ही जुलूस तहसील मार्ग पर जीजीआईसी के गेट के पास पहुंचा, सलीम, वसीम, नसीम और अन्य लोगों के एक समूह ने रास्ता रोककर जुलूस को आगे नहीं बढ़ने दिया।

जब चंदन गुप्ता ने इसको लेकर आपत्ति जताई तब स्थिति बिगड़ गई और इन आरोपियों ने जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव करने के साथ गोलीबारी शुरू कर दी। मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन गुप्ता पर गोली चला दी जिससे चंदन घायल हो गया। चंदन का भाई और अन्य साथी उसे कासगंज थाना ले गए जहां से उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

सं आनन्द

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\