देश की खबरें | ठाणे में 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल का सश्रम कारावास

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ठाणे, चार अप्रैल महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने 2021 में पड़ोस में रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश डी एस देशमुख ने बृहस्पतिवार को कलवा निवासी आरोपी को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।

न्यायाधीश देशमुख ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि 17 अगस्त 2021 की दोपहर किशोरी अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी दोषी व्यक्ति उसे उसका मुंह बंद करके अपने घर में खींच ले गया और वहां उससे दुष्कर्म किया।

मुकदमे के दौरान किशोरी और उसकी मां सहित अभियोजन पक्ष के आठ गवाहों से पूछताछ की गई।

हिवराले ने कहा कि न्यायाधीश ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि वसूल होने पर उसे किशोरी को मुआवजे के रूप में दिया जाए।

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