देश की खबरें | ओडिशा में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. ओडिशा के फूलबनी में पॉक्सो अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और उसकी मां की गरिमा को ठेस पहुंचाने के जुर्म में एक व्यक्ति को बुधवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। एक लोक अभियोजक ने यह जानकारी दी।
फूलबनी (ओडिशा), 16 जुलाई ओडिशा के फूलबनी में पॉक्सो अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और उसकी मां की गरिमा को ठेस पहुंचाने के जुर्म में एक व्यक्ति को बुधवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। एक लोक अभियोजक ने यह जानकारी दी।
बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी मां की गरिमा को ठेस पहुंचाने की घटना पिछले साल की है।
लोक अभियोजक असीम कुमार प्रहराज ने बताया कि फूलबनी स्थित यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अदालत के न्यायाधीश मनोरंजन दास ने दोषी शंकर प्रधान पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और उसके द्वारा अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो उसे 13 महीने अतिरिक्त हिरासत में रहना होगा।
प्रहराज ने बताया कि अदालत ने कंधमाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को सात लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने फरवरी 2024 में घर के बाहर खड़ी बच्ची को उसकी मां की गोद से छीन लिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था।
बच्ची की मां द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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