देश की खबरें | मथुरा में बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 वर्ष कारावास की सजा

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मथुरा (उप्र), 16 जुलाई मथुरा जिले की एक विशेष अदालत ने 11 वर्षीय बालिका के अपहरण एवं दुराचार मामले में एक महिला सहित दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 35-35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

सहायक सरकारी वकील रामपाल सिंह ने रविवार को बताया कि वर्ष 2014 में 29 नवम्बर को थाना जमुना पार क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ममता नाम की पड़ोसन उसकी 11 वर्ष की बेटी को अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गई थी।

पुलिस के मुताबिक ममता ने बच्ची को कल्याण व उसके साथियों को सौंप दिया और बाद में उसके साथ कई दिन दुराचार किया गया। कल्याण राजस्थान के अलवर जिला के तासी गांव का निवासी है।

पुलिस ने कुछ दिन बाद बच्ची को ममता के साथ बरामद कर लिया था।

पुलिस ने ममता से मिली जानकारी के आधार पर कल्याण और उसके दो साथियों कालू व स्वराज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो न्यायालय (द्वितीय) में आरोप पत्र पेश किया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम पाठक की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।

उन्होंने बताया कि अदालत ने कल्याण एवं ममता को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने दो अन्य आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। पीड़िता उन दोनों की पहचान नहीं कर सकी थी।

जुर्माना अदा नहीं कर पाने पर अभियुक्तों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की राशि में से 60 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए। सजा सुनाने के बाद दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया।

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