देश की खबरें | 1984 सिख विरोधी दंगे : अदालत ने कांग्रेस नेता टाइटलर के खिलाफ अभियोग तय करने के आदेश दिए

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान उत्तरी दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की कथित हत्या से संबंधित एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों में अभियोग तय करने का शुक्रवार को आदेश दिया।

नयी दिल्ली, 30 अगस्त दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान उत्तरी दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की कथित हत्या से संबंधित एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों में अभियोग तय करने का शुक्रवार को आदेश दिया।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने आरोपपत्र में एक गवाह का हवाला देते हुए कहा था कि टाइटलर एक नवंबर, 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार से बाहर आए और ‘‘सिखों को मार डालो’’ चिल्लाकर भीड़ को उकसाया। उसके बाद भीड़ ने तीन सिखों की हत्या कर दी थी।

सीबीआई के मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश राकेश सियाल ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर के खिलाफ अभियोग चलाने के पर्याप्त सबूत हैं। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।’’

अदालत ने कई अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया, जिनमें गैरकानूनी ढंग से एकत्र होना, दंगा करना, विभिन्न समूहों के बीच द्वेष को बढ़ावा देना, घर में जबरन घुसना और चोरी शामिल हैं।

अदालत ने आधिकारिक रूप से आरोप तय करने के लिए मामले को 13 सितंबर को सूचीबद्ध किया है। संभव है कि उस दिन न्यायाधीश टाइटलर से पूछेंगे कि क्या वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार करते हैं। यदि टाइटलर खुद को बेगुनाह बताते हैं और सुनवाई की मांग करते हैं, तो न्यायाधीश औपचारिक रूप से उनके खिलाफ आरोप तय करेंगे।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे।

एक सत्र अदालत ने पिछले साल अगस्त में इस मामले में टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी थी।

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