वीजा और आपदा प्रबंधन कानून के उल्लंघन पर इंडोनेशिया के 10 लोगों को जेल भेजा गया
गोबिंदपुर थाने के अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि थाना पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋतिका सिंह की अदालत में उन्हें पेश किया था जिसने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
धनबाद (झारखंड), 19 अप्रैल झारखंड में धनबाद की एक अदालत ने रविवार को इंडोनेशिया के 10 नागरिकों को 14 दिन की अनिवार्य पृथकवास पूरा करने बाद जेल भेज दिया है। ये लोग दिल्ली के तबलीगी जमात इज्तिमे से वापस आने के बाद यहां एक मस्जिद से मिले थे।
गोबिंदपुर थाने के अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि थाना पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋतिका सिंह की अदालत में उन्हें पेश किया था जिसने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
उन्होंने बताया कि उनपर विदेश वीजा अधिनियम और आपदा प्रबंधन कानून 2005 के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि इंडोनेशिया के नागरिक दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के इज्तिमे में शामिल हुए थे और वहां से वापस आने पर धनबाद के गोबिंदपुर ब्लॉक की एक मस्जिद से 30 मार्च को कथित रूप से छुपे मिले थे।
उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पृथकवास में भेजा गया था।
उनकी पृथकवास की अवधि खत्म होने के बाद रविवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया था।
उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के नमूनों की रिपोर्ट में उनमें बीमारी की पुष्टि नही हुयी थी।
इंडोनेशिया के लोगों ने पुलिस को यह नहीं बताया था कि वे पर्यटन वीजा पर आये थे।
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