सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने #दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि निजी स्कूल अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए खाली सीटों का बैकलॉग भर दें। pic.twitter.com/aGfAl1KLWc— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 19, 2022
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