2011 में उज्जैन में पटवारी ओमप्रकाश विश्वप्रेमी के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति जमा करने का मामला सामने आया था। न्यायालय ने आरोपी को 4 साल की सज़ा सुनाई है और 1 करोड़ 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है: महेंद्र कुमार चतुर्वेदी, विशेष लोक अभियोजक, इंदौर (1.12) pic.twitter.com/j616hoImCy— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 2, 2021
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