नई दिल्ली, 9 अप्रैल : सरकार मृत व्यक्तियों के आधार को निष्क्रिय करने की संभावना पर विचार कर रही है. हालांकि, इसे करने के लिए इस समय कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है. जानकार सूत्रों ने यह बात कही है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, "इस समय राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रारों से मृतक व्यक्तियों का आधार प्राप्त करने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए कोई तंत्र नहीं है."
हालांकि, भारत के महारजिस्ट्रार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के मसौदा संशोधन पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सुझाव मांगे थे, खासकर मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करते समय एक मृत व्यक्ति के आधार की निष्क्रियता के संबंध में. यह भी पढ़ें : Covid Test Mandatory for International Travelers: यूपी में हवाईअड्डों पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की कोविड जांच अनिवार्य
सूत्रों ने कहा, हालांकि उसके बाद इस दिशा में कोई और प्रगति नहीं हुई है. जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत राज्यों द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार अपने-अपने क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करते हैं.